योजनेचा उद्देश:
केंद्र शासनाच्या 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत दिलेल्या सूचनांनुसार अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांना स्पर्धात्मक परिक्षेमध्ये समान संधी मिळण्यासाठी व राज्यातील पोलीस सेवेमधील प्रमाण वाढविण्यासाठी शासन निर्णय क्र. अविवि-2009/ प्र.क्र.188/ 09/का.1, दि. 27.07.2009 अन्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत सन 2009-10 या वर्षापासून ही योजना राबविण्यात येत आहे.
प्रशिक्षणाचा कालावधी :-
2 महिन्याचा राहील.
उमेदवारांच्या निवडीच्या अटी व शर्ती:-
प्रशिक्षणार्थीचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु.२.५० लाख यापेक्षा जास्त नसावे.
उमेदवार अल्पसंख्यांक समाजातील असावा.
उमेदवार १८ ते २५ वयोगटातील असावा.
उमेदवारांची उंची पुरुष-१६५ से.मि. व महिला उंची-१५५ सें.मि.,छाती-पुरुष-७९ सें.मि.(फुगवून ८४ सें.मि.)
शैक्षणिक पात्रता १२ वी पास.
रहिवासी दाखला, सेवायोजन कार्यालयांतर्गत नांव नोंदणी दाखला व ओळपत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक राहील.
योजनेचा निधी :-
शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाला व आयोगाकडून जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवड झालेल्या प्रशिक्षण संस्थेला तसेच प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अल्पसंख्यांक उमेदवारांना वितरीत करण्यात येतो.
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